टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को लगाई फटकार

Tillu Tajpuria

दिल्ली (Delhi) की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया (Gangster Tillu Tajpuria) की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है.

हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा है कि जब घटना बाकायदा सीसीटीवी कैमरों में दिख रही थी तो उसने इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से तिहाड़ परिसर में ‘चार चाकू’ बरामद करने को लेकर भी सवाल पूछे हैं.

हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) मांगी है और जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है.

ग़ौरतलब है कि बीते मंगलवार को तिहाड़ की 8 नंबर जेल में गैंगस्टर सुनील बालयान उर्फ़ टिल्लू ताजपुरिया की नुकीले लोहे के हथियारों को घोंपकर हत्या कर दी गई थी.

तिहाड़ में हुई इस घटना को जितेंद्र गोगी की मौत का बदला बताया जा रहा है. साल 2021 में रोहिणी कोर्ट में गोगी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी.

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