अतीक़ हत्याकांड की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को करेगी सुनवाई
गैंगस्टर से बाहुबली नेता बने अतीक़ अहमद की हत्या की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करने पर सहमति जता दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वो इस मामले पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
एडवोकेट विशाल तिवारी (Advocate Vishal Tiwari) ने याचिका दायर कर मांग की थी कि पुलिस कस्टडी में अतीक़ अहमद और अशरफ़ अहमद की हत्या की जांच के लिए एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए जिसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज करें.
विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए सभी एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है.
बीबीसी से बात करते हुए वकील विशाल तिवारी ने कहा कि इस तरह की हरकत अनुचित है, किसी को भी क़ानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, किसी अभियुक्त के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए क़ानून है.
उन्होंने कहा, “इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और क़ानून के शासन के लिए गंभीर ख़तरा है और इस तरह की घटनाएं सत्ता की अराजकता का नमूना हैं. भारतीय लोकतंत्र और क़ानून के शासन पर यह सीधा हमला है.”
विशाल तिवारी ने बीबीसी से कहा कि केस की अहमियत को देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट से इसे आज या कल सुनवाई करने के लिए कहेंगे.
इसके अलावा विशाली तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो एक जांच कमिटी बनाए जो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर की जांच करे.