मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत !
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत मिली है. मुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है. वही अब राहुल गांधी संसद में जाकर भारीदारी कर सकते है.. यही नही राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल रहेगी.. बता द् की अगर इस सजा पर रोक नही लगती तो राहुल गांधी सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक चुनाव भी नही लड़ पाते. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस और INDIA के तैर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए राहत की खबर है.
राहुल की सजा पर रोक, SC ने क्या कहा
- ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की वजह नहीं बताई
- ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की सिर्फ एक वजह बताई
- एक दिन भी कम सजा होती तो संसद की सदस्यता नहीं जाती
- ट्रायल कोर्ट के फैसले पर बड़ा असर पड़ा है
- ट्रायल कोर्ट के फैसले से जनता के अधिकार पर भी असर
Rahul Gandhi: केस की सुनवाई के दैरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा की हम ये जानना चाहते है कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई. अगर जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित ना होते. बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस केस में एक दिन की भी कम सजा होती तो राहुल गांधी सांसद रहते.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं. इससे ना केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है. बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई
Rahul Gandhi: आपको बता दे की 23 मार्च 2023 को गुजरात केस चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को तुरंत जमानत देते हुए सजा के खिलाफ अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया था. उनकी सजा पर भी रोक लगा दी गई थी.
जिसके बाद3 अप्रैल को राहुल ने सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील की थी. लेकिन वहां से राहत ना मिलने पर कांग्रेस नेता गुजरात हाईकोर्ट भी गए थे पर राहत नहीं मिल सकी. दरअसल ये पुरा मामला 2019 का है. जब राहुल गांधी चुनाव अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम के साथ मोदी क्यों लगा होता है. उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी का जिक्र करते हुए ये बात कही थी. इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. SC के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए.
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