क्या NDA को चुनौती देने में कामयाब होगा I.N.D.I.A ?

PM Modi vs Rahul Gandhi
INDIA VS NDA: I.N.D.I.A अपने आपको मजबूत मान रहा है लेकिन क्या इस नाम के साथ वो मजबूती से आगे बढ़ कर NDA को टक्कर दे सकता है ये सवाल आज इसलिए क्योकि I.N.D.I.A नाम रखने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है आको याद होगा की 18 जुलाई को बेंगलुरु में BJP विरोधी 26 दलों की बैठक के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने ये बयान दिया था. इसी बैठक में 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस रखा. इसका शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A है.
दरअसल, गठबंधन का शॉर्ट नाम I.N.D.I.A रखने पर एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म I.N.D.I.A राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्ब्लेम का हिस्सा है. ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
दायर PIL में क्या कहा गया है?
INDIA VS NDA: इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए ही गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है. इसमें तर्क दिया गया है कि I.N.D.I.A नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है.
इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए ही गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है. इसमें तर्क दिया गया है कि I.N.D.I.A नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है.
गिरीश भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि यह मामला सुनवाई करने के योग्य है. मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.
26 विपक्षी दल अपने राजनीतिक गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रख सकते हैं?
INDIA VS NDA: भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम India या भारत है। संविधान किसी भी उद्देश्य के लिए India नाम के उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता है.
हालांकि, राष्ट्र के नाम के समान किसी भी चीज का नामकरण एक असामान्य घटना है और इससे अस्पष्टता पैदा होना तय है. दुनिया भर में ऐसी कई पार्टियां हैं जहां देश का नाम राजनीतिक दल के नाम का एक हिस्सा है, लेकिन देश के नाम के समान नाम होना दुर्लभ है.
यानी 26 दलों ने अपने गठबंधन का जो शॉर्ट फॉर्म रखा है वो I.N.D.I.A है..यही विवाद की वजह भी है.
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI को India नाम का उपयोग करने के खिलाफ भी PIL दायर हो चुकी है. 2019 में गीता रानी ने यह जनहित याचिका दायर की थी. इसमें BCCI को डी-रजिस्टर करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इसमें कहा गया था कि India नाम रखना एम्ब्लम एंड नेम्स एक्ट- 1950 के सेक्शन-3 का उल्लंघन है.
एक्सपर्ट बोले- कानून में राजनीतिक गठबंधन के बारे में कोई नियम नहीं
INDIA VS NDA: सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘इलेक्शन ऑन रोड्स’ किताब के लेखक विराग गुप्ता कहते हैं कि भारत के किसी भी कानून में राजनीतिक गठबंधन के बारे में कोई नियम नहीं है। रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है।
वहीं राजनीतिक गठबंधन अनेक प्रकार के होते हैं. चुनाव पूर्व, चुनाव के लिए और चुनाव के बाद.
कानून की निगाह में देखें तो लीगल एंटिटी या पर्सन होना जरूरी है। यानी या तो जैविक व्यक्ति या कानूनी व्यक्ति का होना जरूरी है। जैविक व्यक्ति वो होता है जैसे- कोई महिला या पुरुष और ट्रांसजेंडर. कानून द्वारा बनाए गए व्यक्ति होते हैं- HUF, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट. ये लोग कानून की निगाह में होते हैं. इनके लिए अलग-अलग कानून बने हैं. इन्हीं को लीगल एंटिटी कहते हैं. अगर 26 विपक्षी दलों के गठबंधन के शॉर्ट नेम I.N.D.I.A से किसी कानून का उल्लंघन होता है ताे ऐसे में देश में अनेक प्रकार के संस्थान हैं, इनमें कई मीडिया संस्थान हैं जिनके नाम में India है। जैसे इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, टीवी-9 भारतवर्ष, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स.
उन्होंने बताया कि इनमें से कई नाम कानून बनने के बाद अस्तित्व में आए हैं। इनके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं हुई है। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का ‘शॉर्ट में I.N.D.I.A नाम रखने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो अन्य नामों के खिलाफ भी करनी पड़ेगी.
देखा जाए तो 26 दलों का INDIA नाम एक शॉर्ट फॉर्म है. शॉर्ट फॉर्म में यदि कोई आदमी किसी को कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती.
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