बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले DU के छात्र का एडमिशन हाई कोर्ट ने बहाल किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की चर्चित डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय से निलंबित छात्र को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने अपने फै़सले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के सचिव लोकेश चुग का एडमिशन बहाल करने का आदेश दिया है.

अदालत ने गुरुवार को कहा, “अदालत 10 मार्च, 2023 का डीयू का आदेश बरकरार रखने में असमर्थ है. उस आदेश पर रोक लगाई जाती है. याचिकाकर्ता का एडमिशन बहाल किया जाता है.”

अदालत ने विश्वविद्यालय के फ़ैसले को ‘सहज न्याय का उल्लंघन’ बताया है.

इससे पहले, पिछले महीने की 10 तारीख़ को दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने लोकेश चुग को एक साल के लिए निलंबित करते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने पर पाबंदी लगा दी थी.

चुग पर विश्वविद्यालय का आरोप है कि उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान परिसर में कानून और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए.

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