राहुल गांधी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया

Rahul Gandhi/ Gujarat High Court Judge

गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) की एक जज ने बुधवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सूरत सत्र न्यायालय (Surat Session Court) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी ने जस्टिस गीता गोपी (Geeta Gopi) के सामने इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी. हालांकि, कुछ देर सुनवाई के बाद जस्टिस गीता गोपी ने कहा- ‘मेरे समक्ष नहीं.’

राहुल गांधी के हाई कोर्ट में गुहार लगाने के एक दिन बाद ही जस्टिस गीता गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग किया है.

राहुल गांधी के वकील के अनुसार कोर्ट पहले ये मामला बुधवार को सुनने को तैयार था लेकिन जब ये सुनवाई के लिए सामने आया तो जस्टिस गीता गोपी इससे अलग हो गईं.

अब हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ़ जस्टिस से ये मामला किसी और जज के सामने रखने का आग्रह किया जाएगा.

सूरत की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े केस में दो साल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई.

ये केस राहुल गांधी के 2019 में दिए एक बयान के बाद दर्ज कराया गया था.

राहुल गांधी ने इस फ़ैसले को सूरत की सत्र अदालत में चुनौती दी थी और अपनी सज़ा पर रोक की मांग की थी.

हालांकि, 20 अप्रैल को कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल दी लेकिन उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

राहुल गांधी की सज़ा पर रोक से उनकी सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ़ हो सकता है.

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