कॉमेडियन मुनव्वर फारुक़ी के ख़िलाफ़ सभी केस मध्य प्रदेश ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Farooqui) के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को इंदौर ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही लोगों की भावनाएं आहात करने से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल गई है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में फारुक़ी के ख़िलाफ़ दर्ज सभी एफआईआर मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने के लिए कहा.
लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप में फारुक़ी के ख़िलाफ़ अलग-अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हुई थीं. उन्हों भी मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने को कहा गया है. इनमें एक शो में गृह मंत्री अमित शाह का भी अपमान करने का आरोप लगाया गया था.
कोर्ट ने उन मामलों में भी फारुक़ी को जमानत दी है, जो उनके ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज किए थे. पुलिस ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया था.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कॉमेडियन के ख़िलाफ़ सभी एफआईआर को एक साथ क्लब कर उन्हें इंदौर के तुकोगंज थाना ट्रांसफर करने को कहा.