आराध्या बच्चन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब को भेजा समन
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) औरअभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन (Aardhaya Bachchan) के मामले में यूट्यूब(Youtube) को समन भेजा है.
अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर यूट्यूब के एक चैनल पर चलाई गई ‘फ़ेक न्यूज़’ के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी.
इस ममाले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट रेगुलेट ना करने के लिए समन किया है.
जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा, “यूट्यूब की ‘नो टॉलरेंस पॉलिसी’ में गड़बड़ी है और ये एक पैसे बनाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है. हर वीडियो जो अपलोड होता है, उससे यूट्यूब कमाई करता है. तो क्या आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है?”
हाईकोर्ट ने यूट्यूब से पूछा कि फ़ेक न्यूज़ और मिस-इंफॉर्मेशन से निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है?
कोर्ट ने कहा, “आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी नीतियों में सुधार करें और नए नियमों के साथ तालमेल बनाएँ. आपने अब तक क्या किया है? आप कहते हैं कि आपकी पोर्नोग्राफ़ी के खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंट पॉलिसी है, लेकिन वो भी यूट्यूब पर है.”