ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांगी बिना शर्त माफी, जजों ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ललित मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई रोक दी है. कोर्ट ने कहा है कि ललित मोदी ने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी है. जिसे हम तहे दिल से स्वागत करत हैं.
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब आगे से ललित मोदी न्यायपालिका की धवि को धूमिल करने वाली कोई गतिवधि नहीं करेंगे.
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने ललित मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अदालत या न्यायपालिका की गरिमा को किसी भी तरह से झटका लगे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ बेंच ने कहा, ” हम बिना शर्त मांगी गई माफी को खुले दिल से स्वीकार करते हैं. कोर्ट का हमेशा से माफ करने में विश्वास रहा है.”
”अगर कोई दिल से माफी मांगता है तो कोर्ट इसे मंजूर कर लेता है. इस माफी को स्वीकार करते हुए हम इस कार्यवाही को बंद करते हैं.”
कोर्ट ने कहा, ”हर व्यक्ति को पूरी तरह इस संस्थान का सम्मान करना चाहिए. यही हमारी एक मात्र चिंता है”
13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की टिप्पणी पर उन्हें फटकार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था. कोर्ट ने कहा था कि वो सोशल मीडिया और सभी अख़बारों में अपनी बिना शर्त मांगी गई माफी को प्रकाशित कराए.