राहुल गांधी की याचिका पर Surat सेशन कोर्ट ने दिया ये आदेश
Surat Court on Rahul Gandhi: सूरत के सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने प्रतिवादी पुर्नेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष 10 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है। अदालत ने ये भी कहा है कि 13 तारीख को राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने अनिवार्य नहीं है।
मोदी सरनेम मामले में थे दोषी
राहुल गांधी ने 2019 के एक मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने और दो साल की क़ैद की सज़ा के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। यह मानहानि केस मोदी सरनेम से जुड़ा था।
कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन ?
राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत कोर्ट पहुंची थी।
इसके साथ ही कांग्रेस के अलग-अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी राहुल के साथ सूरत गए थे, जिसमें राजस्थान के CM अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी शामिल हैं।
2019 का है मामला
मामले में राहलु सूरत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ़ याचिका दायर करने कोर्ट पहुंचे थे।
23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने (Surat Court on Rahul Gandhi) 2019 के इस मामले में दोषी पाया था।
कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर याचिका दायक करने के आदेश दिए थे।
हमे इंसाफ़ मिलेगा- मनु सिंघवी
कांग्रेस नेता, राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की क़ानूनी टीम की मदद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि अपील कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट ग़लतियों पर ग़ौर करेगी और इंसाफ़ देगी।”
ये भी पढ़ें: राहुल अपनी सांसदी जाने के ख़िलाफ़ याचिका दायर करने पहुंचे सूरत, किरेन रिजिजू ने बताया ड्रामा