राहुल अपनी सांसदी जाने के ख़िलाफ़ याचिका दायर करने पहुंचे सूरत, किरेन रिजिजू ने बताया ड्रामा

Rahul Gandhi on Defamation Case

Rahul Gandhi on Defamation Case: मोदी सरनेम (Modi Surname) मामले में मानहानि केस (Defamation Case) में सूरत कोर्ट (Surat Court) ने 23 मार्च को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी क़रार दिया था. अगले ही दिन यानी 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता (Lok Sabha Membership) भी रद्द कर दी गई थी.

अब सोमवार को राहुल गांधी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सूरत के सेशन कोर्ट (Session Court of Surat) में याचिका दायर करने जा रहे हैं. अपने दिल्ली स्थित आवास से वह सूरत के लिए रवाना हो गए है.

राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) , छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukkhu) भी सूरत साथ जा रहे हैं.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi on Defamation Case) को इस मामले में दो साल की जेल की सज़ा दी गई थी. राहुल को 30 दिन का समय दिया गया था ताकि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकें. अगर राहुल गांधी को लेकर सुनाया गया फ़ैसला ऊपरी अदालत बरक़रार रखती हैं तो वह अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

साल 2019 का है ये मामला

राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर कर्नाटक के कोलार में टिप्पणी की थी. इसके बाद बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने इसे लेकर केस दर्ज कराया था. जिस पर 23 मार्च को फ़ैसला सुनाया गया और राहुल गांधी दोषी क़रार दिए गए.

संसद के एक नियम के अनुसार अगर कोई सांसद किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर हो जाती है. जैसे ही कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया उसके 24 घंटे के भीतर ही उन पर इस नियम के तहत कार्रवाई की गई.

इसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी को उनका आधिकारिक आवास 12, तुगलक रोड खाली करने का आदेश दिया गया.

कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को लेकर की गई ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है क्योंकि वह लगातार संसद में व्यापारी गौतम अदानी और प्रधानमंत्री से उनके रिश्तों के लेकर सवाल पूछ रहे थे.

इस मामले में आरएस चीमा राहुल गांधी के वकील होंगे.

किरेन रिजिजू ने बताया ड्रामा

क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्विटर पर लिखा है, “राहुल गांधी कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील डालने सूरत जा रहे हैं. किसी भी दोषी को अपील डालने के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती. आमतौर पर कोई भी दोषी कोर्ट जा कर अपील नहीं दायर करता.उनका इस तरह से नेताओं के समूह के साथ जाना केवल ड्रामा है. जो राहुल गांधी कर रहे हैं वह कोर्ट पर दबाव बनाने की एक बचकानी कोशिश है. देश की हर कोर्ट पर इस तरह की टैक्टिस का कोई असर नहीं होता. ”

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