सुप्रीम कोर्ट ने बंद की पहलवानों की सुनवाई, कहा- मांगे पूरी हो चुकी हैं
Supreme Court on Wrestler Petition: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने पहलवानों द्वारा दायर याचिका को बंद करने का फैसला कर लिया है. कोर्ट ने कहा है कि पहलवानों की ओर से दाखिल सभी मांगे अब पूरी हो गई है.
कोर्ट की तीन जजों की पीठ में शामिल मुख्य न्यायधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, पहलवानों की ओर से दायर याचिका में बृज भूषण के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी, जो पूरी हो चुकी है. इसके अलावा जिन महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ है, उनको सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि याचिकाकर्ता सभी महिला पहलवानों को सुरक्षा दी गई है.
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कोर्ट ने (Supreme Court on Wrestler Petition) आगे कहा कि जो मांग धरने पर बैठे पहलवान कर रहे थे, वो सभी मांगे पूरी होने के कारण अदालत अब इस अर्जी को बंद कर रही है. अगर इसके अलावा भी पहलवानों की कोई और मांगे हैं तो वो मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी.
हालांकि अदालत ने पहलवानों की वो मांग नामंजूर कर दी है कि आरोपोें पर दर्ज मुक़दमे की जांच की निगरानी कोई रिटायर्ड जज करें.
दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह बताया है कि नाबालिग सहित चार शिकायतकर्ताओं के बयान रिकाॅर्ड किए जा चुके हैं.