सुप्रीम कोर्ट ने RSS के मार्च के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार की याचिका ख़ारिज की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) की उस याचिका (Plea) को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) की ओर से आरएसएस को राज्य भर में मार्च करने की इजाज़त वाले आदेश को चुनौती दी गई थी.
बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
लाइव लॉ (LIVE LAW) की ख़बर के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच (Single Judge Bench) ने आरएसएस पर तमिलनाडु में रूट मार्च करने के लिए कई शर्तें लगाई थीं, जबकि उसी कोर्ट की दो जजों वाली एक अन्य बेंच ने बिना शर्त मार्च की इजाज़त दे दी थी.
पिछली सुनवाई में सरकार के फ़ैसले के बचाव में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने कहा था कि आरएसएस को सशर्त मार्च करने की अनुमति देने का फ़ैसला ख़ुफ़िया रिपोर्ट और ख़तरे की आशंका के आधार पर किया गया था.
मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने मैदान और स्टेडियम जैसे परिसरों में मार्च न करने, लाठी या अन्य चोट लगने का कारण बनने वाले हथियार न लेजाने के निर्देश दिए थे.
हाई कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने इन शर्तों को ख़त्म कर दिया था. इसी को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.