मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, ख़ारिज हुई याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं.
उन्होंने कहा, “सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं. ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को ख़ारिज नहीं किया जा सकता.”
जस्टिस शर्मा ने इस मामले में अपना आदेश 11 मई को ही सुरक्षित रख लिया था.
फ़िलहाल मनीष सिसोदिया दिल्ली की शराब नीति को लागू करने में हुई कथित गड़बड़ियों से जुड़े सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालयों के केस को लेकर न्यायिक हिरासत में हैं.
इससे पहले सीबीआई केस में 31 मार्च को भी सिसोदिया की बेल याचिका को स्पेशल जज ने खारिज कर दिया था. ईडी से जुड़े मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया था.
सिसोदिया को इसी साल सीबीआई ने 26 फ़रवरी को गिरफ़्तार किया था.