कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा
नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा हो गए हैं.
रोड रेज के एक मामले में सिद्धू को एक साल की सजा हुई थी.
लेकिन दस महीने जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है.
सिद्धू ने कल ट्वीट कर कहा था कि उन्हें शनिवार को रिहा किया जा सकता है.
1988 का है ये मामला
सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज केस में एक साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद सिद्धू ने सरेंडर कर दिया था. वो पिछले दस महीने से जेल में बंद थे.
नवजोत सिद्धू की रिहाई को लेकर उनके वकील एपीएस वर्मा का कहना था कि पंजाब जेल नियमों के मुताबिक अच्छा व्यवहार करने वाले कैदी को सजा में छूट दी जा सकती है.
सिद्धू पर 27 दिसंबर,1988 को पटियाला में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह पर हमला करने का आरोप है. गुरनाम सिंह की हमले में लगी चोटों से मौत हो गई थी.
निचली अदालत ने नवजोत सिद्धू को बरी कर दिया था, पीड़ित के परिवार वालों ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने नवजोत सिद्धू को तीन साल कैद की सज़ा सुनाई थी.
नवजोत सिद्धू ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2018 को हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को पलट दिया था.
पीड़ित परिवार ने दायर की थी याचिका
लेकिन पीड़ित के परिजनों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.
इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को एक साल की सज़ा सुनाई थी. साथ ही एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया था.