उमेश पाल अपहरण केस में अतीक़ अहमद दोषी क़रार

उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस केस के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है. साथ ही अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने ये फैसला सुनाया है. अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है. उसे गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है.

उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान,मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे. बताया जा रहा है कि कोर्ट आज ही सजा का ऐलान कर देगी. वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट अतीक और अन्य अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देगी. जया पाल ने कहा है कि अतीक को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बसपा नेता राजू पाल की हत्या साल 2005 में हुई थी. इस हत्याकांड का गवाह उमेश था. वहीं, मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ थे. अतीक चाहता था कि उमेश इस केस से पीछे हट जाए. इसलिए 28 फरवरी 2006 को अतीक के गुर्गों ने उसका अपहरण कर लिया था.

बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी.इस दौरान दो सुरक्षागार्ड की भी मौत हुई थी. इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है. शाइस्ता कहा है, इस बारे में पुलिस के

अधिकारियों ने कहा है कि वह फरार हो गई है. पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम घोषित किया है. वहीं, अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया गया है.

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