उमेश पाल अपहरण केस में अतीक़ अहमद को उम्र क़ैद की सज़ा

प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक़ अहमद को दोषी क़रार देते हुए उमेश पाल अपहरण केस में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.

उमेश पाल की 24 फ़रवरी, 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी.

कोर्ट ने ये सज़ा 2006 में उमेश पाल के अपहरण केस में सुनाई है.

उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह थे और 2006 में उनका अपहरण हुआ था. इस अपहरण का आरोप उमेश पाल ने अतीक़ अहमद पर लगाया था.

कोर्ट ने इसी मामले में आज यानी मंगलवार को अतीक़ अहमद और उनके सहयोगियों को सज़ा सुनाई है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक़ अहमद की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में सुरक्षा की मांग की थी.

अपहरण के सात अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है. 17 साल पहले उमेश पाल का अपहरण हुआ था. उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि साल 2006 में अतीक़ अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण करवाया था. पेशी के लिए अतीक़ अहमद को सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचाया गया था.

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