फ्रीज जोन, UCC संशोधन,अपग्रेड और कर्मचारियों को ट्रांसफर का लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
करीब तीन घंटे चली इस बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें रायपुर फ्रीज जोन में निर्माण की अनुमति से लेकर UCC में संशोधन और कर्मचारियों के हित से जुड़े फैसले शामिल हैं।
रायपुर फ्रीज जोन में अब छोटे निर्माण कार्य की अनुमति
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन निर्माण के चलते पूरा इलाका फ्रीज जोन घोषित किया गया था, जिससे स्थानीय लोग छोटे निर्माण कार्य भी नहीं कर पा रहे थे।
अब मंत्रिमंडल ने राहत देते हुए व्यक्तिगत मकान और दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है।
हालांकि, आवास विभाग इसके लिए अलग गाइडलाइन जारी करेगा जिसमें निर्माण की सीमाएं और पर्यावरणीय नियम स्पष्ट किए जाएंगे।
इस कदम से रायपुर और आसपास के इलाकों में स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
UCC में बड़ा संशोधन: विदेशी नागरिकों को आधार से राहत
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों को विवाह पंजीकरण में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं होता।
अब कैबिनेट ने नियमों में संशोधन करते हुए फैसला किया है कि ये नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, या विदेशी पंजीकरण दस्तावेज से भी विवाह पंजीकरण कर सकेंगे।इससे राज्य में रह रहे विदेशी नागरिकों को कानूनी राहत और प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी।
मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा।
यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप है, जिससे बच्चों और माताओं के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर का नया लाभ
कैबिनेट ने फैसला किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें पूरे सेवा काल में एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा।
इससे कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि बढ़ेगी और दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलन बेहतर होगा।
कर्मिक विभाग के नियमों में शिथिलीकरण की सुविधा
ऐसे कर्मचारी जिन्होंने किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर ली है, उन्हें एक बार शिथिलीकरण का लाभ दिया जाएगा।
यह नियम उन विभागों पर भी लागू होगा जहां इंटर-डिपार्टमेंटल पदोन्नति या स्थानांतरण के अलग नियम हैं।
इससे कर्मचारियों को बेहतर कैरियर ग्रोथ और समान अवसर मिलेंगे।
उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र का आयोजन
उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार ने विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है।
सत्र की तिथियां तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।
यह सत्र राज्य की उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की नीतियों पर केंद्रित रहेगा।
सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश वितरण नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के लिए लाभांश वितरण नीति को मंजूरी दी है।
अब हर PSU को अपने करोत्तर लाभ (After Tax Profit) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।
यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
विधायी विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सत्रावसान से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, ताकि आगामी विधानसभा सत्र के सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकें।
धामी कैबिनेट: विकास और सुशासन का संतुलित एजेंडा
धामी सरकार की यह बैठक प्रदेश में विकास, सुशासन और जनकल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई है।
जहां एक ओर आम नागरिकों को राहत देने वाले निर्णय लिए गए हैं, वहीं सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधारों को भी नई ऊर्जा मिली है।

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