शुरू हुई 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया, जानें नियम
2000 Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपये के नोट को बंद किए जाने के ऐलान के बाद मंगलवार 23 मई से इन्हें बदलने और जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ग्राहक बैंक में जाकर इन नोटों का बदल या जमा कर सकते हैं. ये प्रक्रिया किसी भी बैंक में की जा सकती है.
ग्राहक एक बारी में केवल 10 की संख्या में नोटों की बदली कर सकते हैं. जिसकी कोई शुल्क या फीस नहीं चार्ज नहीं होगा. नोटों को 23 मई से 30 सितंबर तक बदला जा सकता है.
30 सितंबर तक 2000 के नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे. हालांकि आरबीआई के निर्देश के अनुसार नए 2000 के नोटों की छपाई व जारी करने पर रोक लगा दी गई है.
शुक्रवार 19 मई को RBI ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए 2000 रुपये (2000 Note Exchange) के नोटों पर रोक लगाने का ऐलान किया था.
कितने हैं 2000 रुपये के नोट (2000 Note Exchange)
31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ही 2000 के नोट बाज़ार में चलन में थे. इन नोटों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपये था जो कुल नोटों का क़रीब 10 फ़ीसदी है.
आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24 (1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे.
तब 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे.