गुजरात: Rahul Gandhi को आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा, ज़मानत भी मिली
सूरत की एक निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा सुनाई है.
साल 2019 के इस मामले में राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया गया है.
हालांकि अदालत ने फ़ैसला सुनाने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी है.
भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation Case) के मामलों में अधिकत दो साल की सज़ा का प्रावधान है.
साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) को लेकर उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.
राहुल गांधी मामले की सुनवाई के वक़्त गुरुवार को सूरत कोर्ट (Surat Court) में मौजूद थे.
राहुल गांधी ने कथित तौर पर ये बयान दिया था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है ?