जयललिता की संपत्ति से जुड़े मामले में Karnataka Government ने किया ये फ़ैसला
कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री (Ex CM) जे जयललिता (J JaiLalitha) और अन्य के मामले में जब्त की गई संपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त सत्र अदालत (सीबीआई) में पेश होने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है.
वकील नरसिम्हा मूर्ति की दायर याचिका पर 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसे देखते हुए 27 मार्च को अधिसूचना जारी हुई है.
वकील नरसिम्हा मूर्ति ने बीबीसी हिंदी को बताया, “केस नंबर 208/2004 में विशेष अदालत ने भी संपत्तियों के संबंध में एक आदेश पारित किया था.”
सरकार ने इस मामले में राज्य लोक अभियोजक-1 किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है.
संपत्तियों की सूची में शामिल चीजें
- 11 हजार 344 साड़ियां,
- 44 एयर कंडीशनर
- 33 टेलीफोन/इंटरकॉम
- 131 सूटकेस
- 91 कलाई घड़ियां, 27 दीवार घड़ियां
- 86 पंखे
- 146 कुर्सियां,
- 31 टेबल
- 24 चारपाई
- 9 ड्रेसिंग टेबल
- 81 हैंगिंग लाइट
- 20 सोफा सेट
- 750 चप्पल
- 31 टेबल मिरर
- 215 क्रिस्टल कट ग्लास
- लोहे के तीन लॉकर
- 250 ऑडियो डेक
- शॉल, 10 टेलीविजन सेट
- 8 वीसीआर, एक वीडियो कैमरा, चार सीडी प्लेयर, 1.34 लाख और 32 हजार 688 रुपये शामिल हैं.
- इसके अलावा 468 कीमती सामान हैं. जिसमें सोना, हीरा, माणिक, पन्ना, मोती, फिरोजा, कई रंगों के पत्थर, चूड़ियां, कंगन, कान की बालियां, हार, नाक की बाली, तलवार, सोने का सामान और करीब 700 किलो चांदी शामिल है.
- 1996 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया था. जब उन्हें दोषी ठहराया गया तब वे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी.
- उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा मिली थी जिसके चलते उन्हें अपना पद खोना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार कर बेंगलुरु जेल भेजा गया था.
- तमिलनाडु की छठी बार मुख्यमंत्री बनने के तीन साल बाद उन्हें दोषी ठहराया गया था. 5 दिसंबर 2016 को उनका निधन हुआ था.