मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की

Satyendra Jain

दिल्ली हाई कोर्ट (High Court of Delhi) ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering) में जमानत याचिका खारिज कर दी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ ये मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.

सत्येंद्र जैन को पिछले साल 30 मई को ईडी ने गिरफ़्तार किया था और उन पर चार कंपनियों के जरिए पैसे के अवैध लेन-देन का आरोप है. ये कंपनियां उनसे जुड़ी हुई हैं.

जस्टिस दिनेश शर्मा ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के साथ-साथ इस मामले में उनके साथ अन्य सह अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन की याचिका भी खारिज कर दी है.

हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका रद्द करने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में कुछ भी अवैध नहीं है.

तीनों अभियुक्तों ने पिछले साल 17 नवंबर के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा था.

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