दिल्ली HC ने केजरीवाल के आवास मामले में सुनवाई की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित करने की मांग की गई थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आज से 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को आवास आवंटित कर दिया जाएगा।
सुनवाई का विवरण
- याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सुनवाई की।
- आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलीलें दीं।
- केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दलीलें प्रस्तुत कीं।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में भाग लिया।
10 दिनों में आवास का आश्वासन
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगले 10 दिनों में उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा।
अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में मंत्रालय से प्रत्यक्ष संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी।
फाइनल आदेश तब ही दिया जाएगा जब अदालत द्वारा सभी बयान दर्ज कर लिए जाएंगे।
बंगले के प्रकार को लेकर आपत्ति
- आम आदमी पार्टी के वकील राहुल मेहरा ने बंगले के प्रकार पर आपत्ति जताई।
- उनका कहना था कि उन्हें जो सरकारी बंगला मिला है, वह टाइप 7 या 8 का है, जबकि वे इसे टाइप 5 में अपग्रेड करना चाहते हैं।
- अदालत ने कहा, “अगर आप खुश नहीं हैं, तो इसे न लें। इसका समाधान सॉलिसिटर जनरल से बातचीत करके किया जा सकता है।“
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते हैं, लेकिन कोई भी आम आदमी टाइप 8 बंगले के लिए संघर्ष नहीं करेगा।
राहुल मेहरा ने जवाब दिया कि चुनाव के दौरान नारेबाजी जायज थी, लेकिन अदालत में इस तरह की नारेबाजी उचित नहीं है।
निष्कर्ष
आम आदमी पार्टी ने यह याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं और उनके लिए उपयुक्त सरकारी आवास का आवंटन आवश्यक है।
अब अदालत ने सुनवाई के बाद स्पष्ट कर दिया है कि 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित कर दिया जाएगा, जबकि बंगले के प्रकार और अन्य विवरण सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से तय किए जाएंगे।

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