किस आधार पर उद्धव ठाकरे ने किया ये दावा ?

एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट में जंग चलती ही रहती है. आए दिन तीखी बयानबाजी और नोक झोक देखने को मिलती है. लेकिन इस बार शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है जिससे सभी दंग रह गए है. दरअसल, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है. उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 31 दिसंबर को शिंदे सरकार की विदाई हो जाएगी. बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को आदेश दिया है कि वो शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर 31 दिसंबर तक फैसला दें. उद्धव ठाकरे ने कहा है की 31 दिसंबर को साल 2023 खत्म होने के साथ ही महाराष्ट्र की अयोग्य शिंदे सरकार का आखिरी दिन होगा.

31 दिसंबर तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करें स्पीकर

आपको बता दे की मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 39 समर्थकों ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. जिसके बाद से शिवसेना पार्टी दो धड़ो में बंट गई थी. इसके बाद ठाकरे गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका दायर की थी. वही अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया कि वो 31 दिसंबर या उससे पहले दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करें.

महाराष्ट्र में 31 दिसंबर को शिंदे सरकार की होगी विदाई’

वही बता दे की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है. उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ ही विधान परिषद के सदस्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़कर सुनाने को भी कहा. ठाकरें ने कहा कि 31 दिसंबर को महाराष्ट्र की अयोग्य सरकार को अलविदा कह दिया जाएगा.

अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में न हो देरी- SC

वही दुसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर कहा कि प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी नहीं होने देनी चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी की याचिका पर 31 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा है.

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