राहुल गांधी पर बीजेपी ने कहा- सूरत कोर्ट का फ़ैसला गांधी परिवार के मुँह पर तमाचा

Surat Court on Rahul Gandhi

Surat Court on Defamation Case: मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर रोक लगा दी है. साल 2019 के एक मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. ये मामला मोदी सरनेम से जुड़ा है. जिसके खिलाफ राहुल ने याचिका दायर की थी.

कोर्ट की ओर से (Surat Court on Defamation Case) उन्हें अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था. साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था. 22 अप्रैल से पहले उन्हें बंगला खाली करने के भी आदेश दिए गए थे. गौरतलब है कि राहुल पहले ही बंगला खाली कर चुके हैं.

सूरत कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी पर फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है. और इस फैसले से पूरे देश में खुशी का माहौल है.

संबित पात्रा ने कहा, “जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएँगे, वो नहीं हो पाया है. कोर्ट का फ़ैसला गांधी परिवार के मुँह पर तमाचा है. आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि क़ानून सबके लिए बराबर है.”

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