हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम, अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 1 अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) (Old Pension Scheme) दोबारा बहाल हो गई है.
हिमाचल सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
अब उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की कटौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
ओल्ड पेंशन स्कीम पर चीफ सेक्रेट्री की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई.
इसमें कहा गया है कि कैबिनेट के मुताबिक़ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले के बाद सरकार की ओर से एनपीएस के तहत किए जाने वाले योगदान (नियोक्ता और कर्मचारियों का) को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा.
हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना कांग्रेस सरकार का चुनावी वादा था.
2022 के चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के फैसले को मंजूरी दे दी थी.
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और 20 साल से ज्यादा की नौकरी वाले कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा.