इमरान ख़ान की सुरक्षा के मुद्दे पर Islamabad High Court ने क्या कहा
Islamabad: पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को ये फ़ैसला दिया कि इमरान ख़ान (Imran Khan) को वैसी सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के स्टेटस के अनुसार हो.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नेता इमरान ख़ान की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फ़ैसला दिया.
इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की कथित धमकी के बाद इमरान ख़ान ने अपनी याचिका में पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के करीबी कहे जाने वाले राना सनाउल्लाह ने मार्च में ये बयान दिया था कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी को ये लगेगा कि उसके अस्तित्व पर ही ख़तरा है तो वो अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जा सकती है.
इमरान ख़ान की ओर साफ़ तौर से संकेत देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था, “देश की राजनीति उस मुकाम पर आ गई है जहां पीटीआई और पीएमएल में से किसी एक ही अस्तित्व बना रहेगा.”
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने इमरान ख़ान को दी जा रही सुरक्षा के मौजूदा नियमों के बारे में पूछताछ की.
इमरान ख़ान के वकील ने कोर्ट को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर पिछले साल नवंबर में जानलेवा हमला हुआ था.