हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण पूरी तरह डिजिटल हुआ

हरियाणा सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को 100% डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
अब राज्य में एक नवंबर (हरियाणा दिवस) से डीड पंजीकरण (Deed Registration) भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
इससे नागरिकों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संपत्ति हस्तांतरण प्रक्रिया होगी तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित।
पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद पूरे राज्य में शुरुआत
29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बबैन उप-तहसील में ऑनलाइन रजिस्ट्री का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था।
यह पूरी तरह सफल रहा, जिसके बाद इसे अब पूरा हरियाणा में लागू किया जा रहा है।
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी नई प्रणाली
- 28 अक्टूबर से: अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर।
- 1 नवंबर से: भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, नूंह, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत।
नई प्रणाली लागू होते ही पुरानी ऑफलाइन प्रक्रिया स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
अब नागरिक अपनी सेल डीड, गिफ्ट डीड या ट्रांसफर डीड का रजिस्ट्रेशन
इस आधिकारिक पोर्टल पर कर सकते हैं 👉
https://eregistration.revenueharyana.gov.in
पोर्टल की खास बातें
- सुरक्षित OTP वेरिफिकेशन से पहचान की पुष्टि
- पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल भुगतान आधारित
- सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे
- ऑटो-नोटिफिकेशन सिस्टम से पारदर्शिता बनी रहेगी
तीन-स्तरीय डिजिटल सत्यापन प्रणाली
वित्त आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार,
यह प्रणाली सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी —
आवासीय, कृषि, सरकारी, पंचायती, रक्षा स्वामित्व, अपार्टमेंट बिक्री और सह-स्वामित्व हस्तांतरण।
सत्यापन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:
- पंजीकरण क्लर्क-1 (RC1)
- पंजीकरण क्लर्क-2 (RC2)
- उप-पंजीयक (Sub-Registrar)
हर चरण में शामिल होगा —
- डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणीकरण
- फोटो व दस्तावेज़ सत्यापन
- SMS/Email द्वारा ऑटो अलर्ट
- सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान
केवल एक बार कार्यालय जाने की आवश्यकता
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद
नागरिकों को सिर्फ एक बार कार्यालय जाना होगा,
वह भी अंतिम बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज निष्पादन के लिए।
इसके बाद सिस्टम स्वतः तीन कॉपी तैयार करेगा —
नागरिक के लिए
सरकारी रिकॉर्ड के लिए
पटवारी को भूमि रिकॉर्ड अपडेट के लिए भेजी जाएगी
स्टांप पेपर की आवश्यकता खत्म
नई पेपरलेस प्रणाली में अब स्टांप पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने अपील की है कि नागरिक नए स्टांप पेपर न खरीदें।
पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर
संबंधित जिलों में नई प्रणाली लागू होने के एक सप्ताह के भीतर उपयोग किए जा सकते हैं।
सहायता और हेल्पलाइन
राजस्व विभाग ने तकनीकी सहायता के लिए निम्न सेवाएं शुरू की हैं:
हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2137
ईमेल: nodalofficer-it@revhry.gov.in
इसके अलावा, सभी जिलों में हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं ताकि नागरिकों को तुरंत सहायता मिल सके।
हरियाणा की डिजिटल क्रांति
इस पहल के साथ हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है
जहां संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस हो गई है।
यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन और सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

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