कार्बाइड गन से घायल बच्चों से मिले सीएम मोहन यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल के नेत्र रोग विभाग का दौरा किया।
उन्होंने कार्बाइड गन हादसे में घायल बच्चों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
सीएम ने मरीजों प्रशांत, करण, अंश, आरिष सहित अन्य बच्चों से बात की और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि
राज्य सरकार इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेगी।
“सभी घायलों को मिलेगी सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा” — मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव ने डॉक्टरों से उपचार की स्थिति जानी और निर्देश दिया कि
सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और निरंतर निगरानी उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा —
“राज्य सरकार हर घायल के इलाज की जिम्मेदारी लेगी।
किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
ऑप्थाल्मोलॉजी वार्ड का निरीक्षण, तकनीक और दवाओं की जानकारी ली
मुख्यमंत्री ने ऑप्थाल्मोलॉजी (नेत्र रोग) वार्ड का निरीक्षण किया
और मरीजों के इलाज में उपयोग हो रही तकनीक, दवाओं और सर्जरी की जानकारी ली।
डॉक्टरों ने बताया कि अधिकांश मरीजों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है
और उनकी नियमित जांच व देखभाल जारी है।
सीएम ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि
बच्चों और उनके परिजनों को भोजन, दवाइयों और परामर्श सेवाओं की पूरी सुविधा दी जाए।
“सरकार इस कठिन समय में आपके साथ है” — सीएम यादव
मुख्यमंत्री ने घायलों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल समय में
उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
उन्होंने कहा —
“बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
किसी को भी इलाज के लिए भटकना न पड़े।”
इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने बताया कि हमीदिया अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैनात है
और सभी मरीजों की निरंतर निगरानी की जा रही है।
कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, वीडियो बनाना भी अपराध घोषित
दिवाली के दौरान कार्बाइड गन के उपयोग से 31 लोग, जिनमें अधिकतर बच्चे थे,
गंभीर आंखों की चोटों का शिकार हुए।
इस घटना के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इन खतरनाक खिलौना गनों पर
पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अब कार्बाइड गन से जुड़े रील्स या वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर साझा करना भी अपराध माना जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने जारी किया आदेश
जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने आदेश जारी कर कहा कि
“कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन और उपयोग पूरी तरह अवैध है।”
उन्होंने बताया कि ये खिलौने जनस्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं।
पुलिस अतिरिक्त उपायुक्त राजेश डंडोटिया ने कहा कि
कार्बाइड गन से जुड़े वीडियो पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
कानून उल्लंघन पर सख्त सजा
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत
एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इसमें एक साल तक की जेल, ₹5,000 जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
राज्यभर में सख्ती की उम्मीद
भोपाल और ग्वालियर जिलों में पहले ही कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
अब इंदौर प्रशासन की कार्रवाई के बाद
पूरे मध्यप्रदेश में इन गनों पर सख्त कदमों की उम्मीद बढ़ गई है।

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