पॉपकॉर्न से लेकर पराठा तक पर बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जीएसटी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 4 टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया है।
- अब सिर्फ 5% और 18% जीएसटी स्लैब रहेंगे।
- 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं।
- नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
पॉपकॉर्न पर नया नियम
पिछले साल पॉपकॉर्न पर अलग-अलग टैक्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर भी इसका मज़ाक उड़ाया गया था।
नई व्यवस्था में:
- नमकीन पॉपकॉर्न (खुला हो या पैकेट में) पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
- कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स देना होगा।
पहले तीन श्रेणियों में टैक्स लगता था:
- खुला नमकीन पॉपकॉर्न – 5%
- पैकेट वाला नमकीन पॉपकॉर्न – 12%
- कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न – 18%
लेकिन अब सिर्फ दो श्रेणियाँ रह गई हैं।
रोटी और पराठा टैक्स फ्री
सरकार ने आम जनता को बड़ा फायदा दिया है।
- रोटी पर अभी तक 5% टैक्स लगता था।
- पराठे पर 18% टैक्स देना पड़ता था।
- लेकिन अब दोनों को टैक्स फ्री कर दिया गया है।
इन चीज़ों पर भी राहत
नई जीएसटी दरों में इन सामानों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है:
- पनीर
- छात्रों के लिए पेंसिल
- नक्शे
- शार्पनर
- रबर
नतीजा
जीएसटी काउंसिल के इस बड़े फैसले से आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा।

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