कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल

राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य में छह माह के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने शुक्रवार को यह आदेश किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की जाती है।
जून 2024 तक ये आदेश प्रभावी रहेगा
जून 2024 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सरकार ने जुलाई में भी राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था यह अवधि खत्म होने के बाद अब नए सिरे से यह आदेश किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तैयारी में थे इससे पहले सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं विपक्ष की मानें तो सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है जिस तरीके से मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन 24 दिसंबर को होना था उसको देखते हुए इस तरीके का आदेश सरकार की तरफ से निकल गया है।

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