MP में हेलमेट पहनना , पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती

मध्य प्रदेश पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना 100% अनिवार्य कर दिया है। नया आदेश सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी लागू होगा।

अगर कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट पकड़ा गया, तो उसका चालान कटेगा और उस पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।

पुलिसकर्मियों पर कड़ा नियम

राज्य पुलिस मुख्यालय ने साफ कहा है—

  • हेलमेट न पहनने वाले पुलिसकर्मी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालान होगा।
  • साथ ही विभागीय जांच भी चलेगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) मो. शाहिद अबसार ने सभी जिलों के SP को आदेश भेजा है। उनका कहना है कि पुलिस खुद नियम मानेगी तभी जनता भी गंभीर होगी।

पूरे प्रदेश में लागू आदेश

  • सभी जिलों के SP को पत्र भेजा गया है।
  • बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान काटा जाएगा।
  • ज़रूरत पड़ने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
  • अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने और रिपोर्ट देने के निर्देश मिले हैं।

भोपाल और इंदौर में पहले हुआ था प्रयोग

1 अगस्त से 29 सितंबर तक राजधानी भोपाल और इंदौर में आदेश लागू किया गया था कि पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं देंगे।
हालांकि, समय सीमा पूरी होने के बाद कई पंपों ने इसकी अनदेखी शुरू कर दी थी।
अब पुलिस मुख्यालय का आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा।

सड़क सुरक्षा के लिए अहम फैसला

  • हेलमेट सिर की चोटों से बचाता है और जान बचाने में मददगार है।
  • पुलिसकर्मियों पर नियम लागू होने से जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज जाएगा।
  • यह कदम सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने में मदद करेगा।

जनता और पुलिस, दोनों के लिए एक ही नियम

अब चाहे कोई भी हो—आम नागरिक या पुलिसकर्मी—बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी।

ADG शाहिद अबसार ने कहा कि लगातार चेकिंग से लोगों में हेलमेट पहनने की आदत मजबूत होगी और सड़कें ज्यादा सुरक्षित बनेंगी।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में हेलमेट पहनना अब सिर्फ नियम नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। पुलिसकर्मियों पर सख्ती यह दिखाती है कि कानून सबके लिए बराबर है। यह कदम सड़क सुरक्षा को नई मजबूती देगा और लोगों में विश्वास बढ़ाएगा।

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