सीबीआई ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर के खिलाफ चार्जशीट दायर की
सीबीआई ने 3 हजार 250 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज चार्जशीट
सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी(आपराधिक साजिश) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की है.
एजेंसी ने चार्जशीट में नौ को नामित किया है जिसमें व्यक्तियों के साथ कंपनियां भी शामिल हैं.
अधिकारियों का कहना है कि मुंबई की एक विशेष अदालत के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है.
एजेंसी का कहना है कि चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बैंक से मंजूरी चाहिए, जिसके लिए बैंक को पत्र लिखा गया है और जवाब का इंतजार है.
आम तौर पर विशेष अदालत चार्जशीट पर आगे बढ़ने के लिए मंजूरी का इंतजार करती है.
अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपपत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है.
एजेंसी का कहना है कि अगर बैंक से मंजूरी नहीं मिलती है तो ऐसे में चंदा कोचर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे.
सीबीआई ने चंदा कोचर को पिछले साल दिसंबर महीने में गिरफ्तार किया था.