गोधरा कांड में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Supreme Court Bails Godhra Case Accused: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले के आठ दोषियों को जमानत दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह राहत अपराध में उनकी भूमिका और अब तक जेल में काटी गई सजा के आधार पर दी जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने चार अन्य दोषियों की जमानत याचिका पर अपराध में उनकी भूमिका को देखते हुए विचार करने से इनकार कर दिया.
ये दोषी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं.
इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा कर रहे थे.
क्या हुआ था गोधरा में
27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई थी.
उस आग में 59 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर अयोध्या से लौट रहे हिंदू कारसेवक थे.
इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.
राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे पूर्व नियोजित घटना का नाम दिया था.