शाही ईदगाह के सर्वे को मिली मंजूरी,कितनी बची है दूरी ?

शाही ईदगाह का सच सर्वे में आएगा सामने?
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईदगाह कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने की अनुमती दी थी. साथ ही अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति भी दी गई है। यह टीम तीन सदस्यीय होगी। सर्वे के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। मथुरा में उपजा ये विवाद भी कुछ-कुछ अयोध्या की तरह ही है. हिंदु पक्ष का दावा था कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का तोड़ने का फरमान जारी किया था.
क्या मंदिर को तोड़कर बना है शाही ईदगाह?
शाही ईदगाह मस्जिद इसके बाद ही मथुरा में बनाई गई थी. वहीं ये खबर मिलने के बाद मथुरा के संत समाज में खुशी की लहर है। संतों ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी भव्य श्रीकृष्ण मंदिर बनेगा। वहीं मामले की सुनावई जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में होगी. ऐसे में सवाल ये उठता है की क्या 2024 में राम के बाद कृष्ण की बारी है? क्या अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है?

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