वक्फ संपत्ति और काम RTI के ज़रिए होगें सार्वजनिक

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्ताव का किया स्वागत

प्रदेश में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों के मौजूदा हालात क्या हैं और इनसे जुड़े कामों का संचालन किस तरह से हो रहा है अब इसकी जानकारी आरटीआई के ज़रिए सार्वजनिक होने का रास्ता आसान हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के साथ ही प्रदेश की अरबों रुपये की 2000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के बारे में भी सूचना देनी होगी अब ये सभी संपत्तियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आएंगी.

सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आदेश को किया पारित

इसके लिए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में छह महीने के अंदर आरटीआई एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। विश्वप्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह और वक्फ संपत्तियों को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में होने के बावजूद सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था लेकिन अब आरटीआई के तहत सूचना मांगी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस कदम का स्वागत किया है शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है ऐसे में वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए । सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ने से लोगों के अधिकारों में भी इज़ाफ़ा होगा।

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