फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में Azam Khan को जेल

कोर्ट से सीधे जेल पहुंची आजम की फैमिली
बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात- सात साल की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा. कोर्ट ने मामले में दोनें पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. और आजम खान, उनकी पत्नी तंजिमा और बेटे अब्दुल्ला खान को दोषी करार दिया है. दरअसल, हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन सख्त पहरा देते हुए नजर आई. आपको बताते चलें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसपर आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
फर्जी प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा
दरअसल, आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से दर्ज करया गया था. बता दे की इसमें आरोप था की आजम खान ने बेटे के अलग अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. जहां एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है. तो वही दूसरा लखनऊ से बना है. वही इस मुकदमे में आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं. दरअसल, आजम खान पिछले साल मई में 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर आए थे. उस समय आजम खान पर 88 केस दर्ज थे. तब कोर्ट ने भी यूपी सरकार के वकील से पूछा था कि ऐसा संयोग क्यों हो रहा है कि आजम को एक केस में जमानत मिलते ही दूसरा केस दायर हो जाता है. वही इससे पहले आजम खान के वकील ने अर्जी लगाई थी कि केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. हालांकि ये अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. अब्दुल्ला आजम की ओर से जिला कोर्ट में 16 अक्टूबर को रिवीजन दाखिल किया गया था. जनपद जज ने केस को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज विनोद बर्नवाल ने अब्दुल्ला का रिवीजन खारिज कर दिया. जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनकी बीवी. बेटे के साथ जेल भेज दिया है.

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