सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बड़ा फैसला
मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपसिख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानक याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका
दरअसल, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए है. वही बता दे की इससे पहले 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने CBI और ED की तरफ से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था.
शराब घोटाला केस में जमानत याचिका नामंजूर
वही जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी की CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी की ED द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था. वही इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके ठीक बाद मनीष सिसोदिया ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जांच एजेंसियों ED और CBI की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया था. कि मुकदमा 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है. मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज हाजिर किए गए हैं.
26 फरवरी को गिरफ्तारी, कैबिनेट से इस्तीफा
वही बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को शराब घोटाले में कथित भूमिका के लिए CBI ने गिरफ्तार किया था. तब से मनीष सिसोदिया हिरासत में हैं. ED ने तिहाड़ जेल में मनीष से पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद मनीष सिसोदिया 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है.

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