संभल में जामा मस्जिद विवाद, धारा 163 लागू की

संभल, उत्तर प्रदेश:
जिले में इन दिनों हालात बेहद संवेदनशील हैं। जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद और आगामी त्योहारों के कारण प्रशासन ने अलर्ट मोड में धारा 163 लागू कर दी है। यह फैसला जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने शांति बनाए रखने के लिए लिया है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

  • पिछले साल कुछ लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद, पहले हरिहर मंदिर थी।
  • इस दावे के बाद मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई, जिसका मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध किया।

विरोध इतना बढ़ा कि पथराव, आगजनी और गोलीबारी जैसी घटनाएं हुईं।
इसके बाद से संभल का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है।

त्योहारों का सीजन, चिंता में प्रशासन

आगामी त्योहारों की सूची लंबी है:

  • ईद-ए-मिलाद
  • विश्वकर्मा पूजा
  • दीवाली
  • गोवर्धन पूजा

खुफिया इनपुट में यह आशंका जताई गई है कि कुछ शरारती तत्व त्योहारों के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

इसी कारण से प्रशासन ने धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया, ताकि समय रहते किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।

क्या है धारा 163?

  • यह धारा प्रशासन को विशेष अधिकार देती है कि वह सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई कर सके।
  • किसी भी अफवाह, भड़काऊ बयान या हिंसात्मक कोशिश पर तुरंत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

डीएम का सख्त संदेश

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया:

“किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शांति भंग करने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

  • पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
  • संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है।
  • सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है।

प्रशासन की अपील – शांति और भाईचारा बनाए रखें

प्रशासन ने सभी समुदायों से अपील की है कि:

  • किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें
  • त्योहारों को शांति और मिल-जुलकर मनाएं
  • कानून और प्रशासन का सहयोग करें

निष्कर्ष

संभल जिले में वर्तमान हालात प्रशासन और जनता — दोनों के लिए सहिष्णुता की परीक्षा हैं।
जहां प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है, वहीं समाज की जिम्मेदारी है कि वह आपसी भाईचारे और संयम से काम ले।

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