जीएसटी बड़ी बैठक – क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में बड़ा बदलाव कर दिया। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर आम जनता के घरेलू बजट को प्रभावित करेंगे। दूध, भुजिया, शैम्पू, टूथपेस्ट, दालें, जूते जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ लग्जरी और “सिन गुड्स” (जैसे तंबाकू और सिगरेट) पर टैक्स की दरें बढ़ेंगी।

क्या-क्या होगा सस्ता?

खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं

  • दूध उत्पादों (UHT दूध, मक्खन, घी, पनीर, चीज़) पर कर घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया।
  • पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट और कोको उत्पादों पर टैक्स 12%-18% से घटाकर 5%।
  • बादाम, पिस्ता, काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स अब केवल 5% टैक्स स्लैब में।
  • चीनी और मिठाइयों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया।
  • भुजिया, नमकीन, मिक्सचर अब 18% की बजाय सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगे।
  • पैकेज्ड मिनरल वाटर और सामान्य पानी पर टैक्स 18% से घटकर 5%।

कृषि एवं उर्वरक

  • उर्वरक, बीज और फसल पोषक तत्व अब सिर्फ 5% जीएसटी में।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा

  • जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स 12%-18% से घटाकर 5% या शून्य।
  • शिक्षा सेवाएं, किताबें और टीचिंग मैटेरियल अब शून्य या 5% टैक्स स्लैब में।

उपभोक्ता उत्पाद

  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस – 18% से घटाकर 5%।
  • जूते और कपड़े – 12% से घटाकर 5%।
  • कागज और कॉपियां अब करमुक्त।
  • एंट्री लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, वॉशिंग मशीन आदि) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%।

ऑटो सेक्टर

  • छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18%।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स 5% ही रहेगा।
  • बड़ी कारों और प्रीमियम बाइक्स पर जीएसटी 40% तय।

अन्य

  • नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद, निर्माण सामग्री, खेल के सामान, चमड़ा और हस्तशिल्प अब 5% टैक्स में।

क्या होगा महंगा?

सिन गुड्स (हेल्थ को नुकसान पहुँचाने वाले सामान)

  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी पर उच्च जीएसटी दरें बरकरार रहेंगी।
  • अब इनका मूल्यांकन लेन-देन मूल्य की बजाय रिटेल सेलिंग प्राइस (MRP) पर होगा, जिससे टैक्स और सख्त हो जाएगा।

शुगर व कैफीन युक्त पेय

  • सभी प्रकार के फ्लेवर्ड, शुगर एडेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40%।

लक्जरी और प्रीमियम उत्पाद

  • सुपर-लक्जरी कारें, प्रीमियम शराब, और हाई-एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लागू होगा।
  • प्राइवेट जेट, यॉट और हेलीकॉप्टर भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ऊर्जा और ईंधन

  • कोयले पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

सेवाएं

  • कुछ रेस्टोरेंट और लॉटरी सेवाओं पर नियम सख्त किए गए हैं।

संक्षेप में कहें तो इस बार की जीएसटी बैठक ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को सस्ता करके लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं, तंबाकू, महंगी गाड़ियां और कोयले जैसे उत्पादों को महंगा कर सरकार ने पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कड़ा कदम उठाया है।

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