अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर अब कड़ी कार्रवाई

अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर अब कड़ी कार्रवाई
गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से ‘आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025’ को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है।
इस कानून का मकसद है — भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण और देश की आंतरिक सुरक्षा को और मज़बूत बनाना।
यह अधिनियम अप्रैल 2025 में संसद में पारित हो चुका था, और अब गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
क्या है नए नियमों का मकसद?
- देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, निगरानी और निष्कासन।
- आव्रजन ब्यूरो (Immigration Bureau) को अधिक सशक्त और अधिकार प्राप्त बनाना।
- देश की आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना।
क्या अधिकार दिए गए हैं आव्रजन ब्यूरो को?
नए कानून के तहत, आव्रजन ब्यूरो को अब मिलेंगे ये विशेष अधिकार:
- भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की निगरानी करने का अधिकार।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को देश से निष्कासित (deport) करने का संवैधानिक अधिकार।
- राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर साझा कार्रवाई करने की शक्ति।
संस्थानों पर भी कड़ी नजर
- होटल, कॉलेज, गेस्ट हाउस या अन्य संस्थानों में अगर कोई अवैध गतिविधि में शामिल विदेशी नागरिक पाया गया…
👉 तो उस संस्थान का पंजीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
जाली दस्तावेज़ों पर सख्त सज़ा
अगर कोई विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक:
- जाली पासपोर्ट, वीजा, या अन्य दस्तावेज का उपयोग करता है,
तो उस पर होगी कड़ी कार्रवाई: - न्यूनतम 2 साल की जेल
- ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना
राज्य स्तरीय डाटाबेस की व्यवस्था
- सभी संबंधित एजेंसियाँ अब विदेशी नागरिकों का राज्य-स्तरीय डेटा बेस तैयार करेंगी।
- यह डेटा समय-समय पर आव्रजन ब्यूरो को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सटीक निगरानी और कार्रवाई की जा सके।

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